21 April 2022

आर्टिकल 15

आर्टिकल 15

आर्टिकल 15 ज़ी स्टूडियो और बनारस मीडिया वर्क्स द्वारा निर्मित अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित एक आगामी भारतीय हिंदी-भाषा की पुलिस प्रक्रियात्मक फिल्म है।[2] फिल्म गौरव सोलंकी और अनुभव सिन्हा ने लिखी है। इसमें आयुष्मान खुराना, ईशा तलवार, सयानी गुप्ता, कुमुद मिश्रा और मनोज पाहवा जैसे सितारे हैं।[3] यह फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 पर आधारित है, जो धर्म, जाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकती है। आर्टिकल 15 बीते वर्षों की कई चर्चित घटनाओं से प्रेरित है, (यह किसी एक विशेष घटना पर आधारित नहीं है) इन घटनाओं में 2014 बदायूं सामूहिक बलात्कार और 2016 ऊना में हुई दलित अत्याचार तथा अन्य घटनाएं शामिल हैं।[4][5] नायक आयुष्मान खुराना, फिल्म में एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्मांकन 1 मार्च 2019 को लखनऊ में शुरू हुआ।

आर्टिकल 15
Article 15 Poster.jpg
Theatrical release poster
निर्देशक
अनुभव सिन्हा
निर्माता
अनुभव सिन्हा
Zee Studios
लेखक
Gaurav Solanki
Anubhav Sinha
अभिनेता
आयुष्मान खुराना
ईशा तलवार
सयानी गुप्ता
कुमुद मिश्रा
मनोज पाहवा
संगीतकार
Anurag Saikia
Score:
Mangesh Dhakde
छायाकार
Ewan Mulligan
संपादक
Yasha Ramchandani
स्टूडियो
Benaras Media Works
Zee Studios
वितरक
Zee Studios
प्रदर्शन तिथि(याँ)
28 जून 2019[1]
देश
India
भाषा
Hindi
20 जून को होने वाले लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 10 वें संस्करण के लिए इस फिल्म को शुरुआती फिल्म के रूप में चुना गया है।[6][7] बाद में इसे 28 जून को भारत में थियेटर रिलीज़ के लिए निर्धारित किया गया है।

कलाकार संपादित करें
आयुष्मान खुराना - अयान
ईशा तलवार - अदिति
सयानी गुप्ता
कुमुद मिश्रा - जाटव
मनोज पाहवा
मोहम्मद जीशान अय्यूब - निषाद
नास्सर
विपणन और रिलीज संपादित करें
फिल्म के मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने 6 मार्च 2019 को ट्विटर पर फिल्म का पहला लुक साझा किया। [११] फिल्म में खुराना का फर्स्ट लुक पोस्टर 27 मई 2019 को जारी किया गया था। इसमें फिल्म की रिलीज की तारीख भी शामिल है। पोस्टर में ऊपर की तरफ टैग लाइन है जो पढ़ती है, "फर्क बहुत कर लिया, अब फर्क लाएंगे" (विभिन्नताओं में से एक, यह एक अंतर लाने का समय है।) [13] बाद में उसी दिन फिल्म का टीज़र था। Zee Music Company द्वारा यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। रिलीज होने के बाद से टीज़र को 7.5 मिलियन व्यूज मिले। [15] जी म्यूजिक कंपनी द्वारा 30 मई को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज़ किया गया। आर्टिकल 15 का ट्रेलर सलमान खान की स्टारर फिल्म भारत से जुड़ा था।[8]

20 जून को होने वाले लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के 10 वें संस्करण के लिए आर्टिकल 15 को ओपनिंग फिल्म के रूप में चुना गया है।[1] इसे 28 जून को भारत में रिलीज करने की उम्मीद है।

संघवाद

संघवाद

संघवाद (Saṅghavāda) संवैधानिक राजसंचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं।

नीला : एकात्मक राज्य
हरा : संघीय राज्य
Note:- इंडिया में फ़ेडरलिज़्म 'कनाडा' से लिया गया है।

सामान्य रूप से प्रभुसत्ता का विभाजन संघीय एवं राज्यसरकारों के मध्य उनके संविधान में उल्लिखित होता है जो उस संविदा को अंतिम रूप से पुष्ट करता है। साधारणतया संघीय सरकार को ऐसे कार्यों के संचालन का भार दिया जाता है जिन्हें क्षेत्रविस्तार खर्चीला अथवा दुरूह होने के कारण राज्य स्वयं चलाने में कठिनाई प्रतीत करते हैं। अत: इन कार्यों के चलाने के लिए वे सब इकाइयाँ प्रतीत करते हैं। अत: इन कार्यों के चलाने के लिए वे सब इकाइयाँ अपनी राजशक्तियों का एक निश्चित भाग संघीय सरकार को अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन के रूप में प्रदान कर देते हैं। शेष अन्य विषयों में राज्य स्वयं कार्यभार वहन करते हैं एवं उसके प्रतिरूप अधिकार एवं साधन संविधान द्वारा लेते हैं। इस प्रकार एकात्मक संविधान (यूनिटरी संविधान) के विपरीत संघात्मक संविधान एक ही संविधान के अंतर्गत राजद्वै (डुवल पालिटी) को स्थापना करता है। परिणामस्वरूप ऐसे संघ के नागरिक दो प्रकार की सरकारों, संघीय एवं राज्य सरकारों के अधीनस्थ होते हैं।

संघात्मक संविधान की विशेषताएँ संपादित करें
संघात्मक संविधान में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित होती हैं :

प्रथम, राजनयिक शक्तियों का संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य संवैधानिक विभाजन, द्वितीय, संघीय संविधान की प्रभुसत्ता अर्थात् प्रथम तो न संघीय और न राज्य सरकारें संघ से पृथक् हो सकती हैं।
द्वितीय, संघात्मक संविधान उन दोनों से समान रूप से सर्वोपरि होता है।
तृतीय, चूंकि संघीय एवं राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है, अत: संघात्मक सविधान का लिखित होना भी आवश्यक है।
चतुर्थ, संघात्मक संविधान संघीय एवं राज्यसरकारों के समझौते का अंतिम रूप से पुष्ट करता है। अत: ऐसे संविधान का व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय भी होना अपेक्षित है। कम से कम किसी एक पक्ष के के मत से ऐसा संविधान परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान का परिवर्तन विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है।
पंचम, किसी भी प्रकार के विवाद जो संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच में संवैधानिक कार्यसंचालन में कर्तव्य, अधिकार अथवा साधनों के विषय में आ गए हों तो उनके निर्णय के लिए न्यायालय को सविधान के संघात्मक प्रावधानों की मींमांसा करने का पूर्ण एवं अंतिम अधिकार दिया जाना चाहिए।
इन विशेषताओं के साथ संघात्मक संविधान का एक आदर्श प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है जिसका निर्माण सन् 1787 में 12 स्वतंत्र राष्ट्रों की संविदा के अनुसार हुआ था। इसके पश्चात् कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं फ्रांस इत्यादि के संघात्मक संविधानों का निर्माण हुआ। भारत का संविधान भी, जो सन् 1950 से लागू हुआ, संघात्मक संविधानों का एक नवीन दृष्टांत है।

भारत : संघात्मक या एकात्मक संपादित करें
प्रधानत: भारत के संविधान में संघात्मक संविधान की सभी उपर्युक्त विशेषताएँ विद्यमान हैं। किंतु भारतीय संघात्मक संविधान में कुछ विशिष्ट प्राविधान है जिनका समावेश अन्य संविधानों के कार्यसंचालन से उत्पन्न कठिनाइयों को दृष्टिगत करके किया गया है।

उदाहरणार्थ, सबसे विशिष्ट तथ्य यह है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसका निर्माण स्वतंत्र राष्ट्रों की किसी संविदा द्वारा नहीं हुआ है; बल्कि यह उन राज इकाइयों के मेल (यूनियन) से बना है जो परंतंत्र एकात्मक भारत के अंग के रूप में पहले से ही विद्यमान थे। दूसरी विशेषता यह है कि आपत्काल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधानों के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित हैं। तृतीय विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता (भारतीय नागरिकता) का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्यसंचालन के लिए व्यवस्थाएँ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के मतानुसार भारत एक शिशु गणतंत्र की अवस्था में है, अत: देश के तीव्र एवं सर्वतोमुखी विकास एवं उन्नति के लिए समय समय पर उपयुक्त प्रावधानों की आवश्यकता पड़ सकती है जिसके लिए संविधान संशोधन की तीन विभिन्न प्रक्रियाएँ दी गई हैं। केवल विशेष संघात्मक प्रावधानों के संशोधन के लिए ही राज्यों का मत आवश्यक है, बाकी संशोधन संसद् स्वयं कर सकती है। इस प्रकार संघात्मक संविधानों के विकास में भारतीय संविधान एक नई प्रवृत्ति, केंद्रीकरण, का सूत्रपात करता है।

भारतीय संविधान सभा

भारतीय संविधान सभा
भारत, में संविधान रचना के लिए गठित सभा

भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतन्त्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने।

भारतीय संविधान सभा
LOL =
Seal of the Constituent Assembly of India.svg
संविधान सभा की मुहर
प्रकार
प्रकार
एकसदनीय
इतिहास
स्थापना
6 दिसम्बर 1946
भंग
24 जनवरी 1950
पूर्व वर्ती
इम्पीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल
उत्तर वर्ती
भारतीय संसद
नेतृत्व
अस्थायी अध्यक्ष
सच्चिदानन्द सिन्हा, कांग्रेस
अध्यक्ष
डॉ राजेन्द्र प्रसाद, कांग्रेस
प्रारूप समिति के अध्यक्ष
भीमराव आम्बेडकर, एससीएफ़
संवैधानिक सलाहकार
बी एन राव
उपाध्यक्ष
हरेन्द्र कुमार मुखर्जी
वी टी कृष्णमचारी
Structure
सीटें
389 (दिसम्बर 1946 -जून 1947)
299 (जून 1947 - जनवरी 1950)

राजनैतिक गुट
कांग्रेस: 208 seats
AIML: 73 seats
अन्य : 15 सीटेंरियासतें: 93 सीटें
चुनाव
सरल बहुमत प्रणाली
बैठक स्थान
भारतीय संविधान सभा का प्रथम दिन (०9 दिसम्बर 1946)। बैठे हुए दाएँ से: बी जी खेर, सरदार बल्लभ भाई पटेल; के एम मुंशी वल्लभाई पटेल के पीछे बैठे हैं।
हाउस ऑफ पार्लियामेण्ट, नई दिल्ली
पहली बार संविधान सभा की माँग सन-1895 में बाल गंगाधरतिलक ने उठाई थी। अन्तिम बार (पाँचवी बार) 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा बनाने का निर्णय लिया।

संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। जिनका चुनाव जुलाई 1946 में सम्पन्न हुआ था।

बँटवारे के बाद कुल सदस्यों (389) में से भारत में 299 ही रह गए। जिनमे 229 चुने हुए थे। वहीं 70 मनोनीत थे। जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 , अनुसचित जाति के 26, अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे।

परिचय संपादित करें
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी। इस नयी सरकार ने भारत सम्बन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की स्वतंत्रता/स्वतन्त्रता के प्रश्न का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट के तीन मंत्री लॉरेन्स, क्रिप्स, अलेक्जेन्दर को भारत भेजा। मंत्रियों के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुतासंपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसम्बर  1946 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। डॉ राजेन्द्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल थे। सच्चिदानन्द सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे। किन्तु बाद में डॉ राजेन्द्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव आंबेडकर को निर्मात्री सिमित का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी।

भारतीय संविधान सभा के सदस्य संपादित करें
मद्रास संपादित करें
ओ.वी.मुदलियार अलगेसन, अम्मु स्वामीनाथन, एम ए अयंगार, मोटूरि सत्यनारायण, दक्षयनी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, एन. गोपालस्वामी अयंगर, डी. गोविंदा दास, जेरोम डिसूजा, पी. कक्कन, टी एम कलियन्नन गाउंडर, लालकृष्ण कामराज, वी. सी. केशव राव, टी. टी. कृष्णमाचारी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, एल कृष्णास्वामी भारती, पी. कुन्हिरामन, मोसलिकान्ति तिरुमाला राव, वी. मैं मुनिस्वामी पिल्लै, राजा एम अन्नामलाई मुत्तैया चेट्टियार, वी. नादिमुत्तु पिल्लै, एस नागप्पा, पी. एल नरसिम्हा राजू, पट्टाभि सीतारमैया, सी. पेरुमलस्वामी रेड्डी, टंगुटूरी प्रकाशम, एस एच. गप्पी, श्वेताचलपति रामकृष्ण रंगा रोवा, आर लालकृष्ण शन्मुखम चेट्टि, टी. ए रामलिंगम चेट्टियार, रामनाथ गोयनका, ओ पी. रामास्वामी रेड्डियार, एन जी रंगा, नीलम संजीव रेड्डी, शेख गालिब साहिब, लालकृष्ण संथानम, बी शिव राव, कल्लूर सुब्बा राव, यू श्रीनिवास मल्लय्या, पी. सुब्बारायन, चिदम्बरम् सुब्रह्मण्यम्, वी सुब्रमण्यम, एम. सी. वीरवाहु, पी. एम. वेलायुधपाणि, ए क मेनन, टी. जे एम विल्सन, मोहम्मद इस्माइल साहिब, के. टी. एम. अहमद इब्राहिम, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, बी पोकर साहिब बहादुर, वी. रमैया, रामकृष्ण रंगा राव

बॉम्बे राज्य संपादित करें
बालचंद्र महेश्वर गुप्ते, हंसा मेहता, हरिविनायक पटस्कर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर, यूसुफ एल्बन डिसूजा, कन्हैयालाल नानाभाई देसाई, केशवराव जेधे, खंडूभाई कसनजी देसाई, बाळासाहेब गंगाधर खेर, मीनू मसानी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, नरहर विष्णु गाडगील, एस निजलिंगप्पा, एस. के. पाटिल, रामचंद्र मनोहर नलावडे़, आर आर दिवाकर, शंकरराव देव, गणेश वासुदेव मावलंकर, विनायकराव बालशंकर वैद्य, बी एन मुनवली, गोकुलभाई भट्ट, जीवराज नारायण मेहता, गोपालदास अंबैदास देसाई, प्राणलाल ठाकुरलाल मुंशी, बी एच. खरडेकर, रत्नाप्पा कुंभार, वल्लभ भाई पटेल]], अब्दुल कादर मोहम्मद शेख, आफताब अहमद खान

पश्चिम बंगाल संपादित करें
मनमोहन दास, अरुण चन्द्र गुहा, लक्ष्मी कांता मैत्रा, मिहिर लाल चट्टोपाध्याय, काफ़ी चन्द्र सामंत, सुरेश चंद्र मजूमदार, उपेंद्रनाथ बर्मन, प्रभुदयाल हिमतसिंगका, बसंत कुमार दास, रेणुका राय, हरेन्द्र कुमार मुखर्जी, सुरेंद्र मोहन घोष, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अरी बहादुर गुरुंग, आर ई. पटेल, क्षितिज चंद्र नियोगी, रघीब अहसान, सोमनाथ लाहिड़ी, जासिमुद्दीन अहमद, नज़ीरुद्दीन अहमद, अब्दुल हलीम गज़नवी

संयुक्त प्रांत संपादित करें
अजीत प्रसाद जैन, अलगू राय शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा, बंशीधर मिश्र, भगवान दीन, दामोदर स्वरूप सेठ, दयाल दास भगत, धरम प्रकाश, ए धरम दास, रघुनाथ विनायक धुलेकर, फिरोज गांधी, गोपाल नारायण, कृष्ण चंद्र शर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद मालवीय, हरियाणा गोविंद पंत, हरिहर नाथ शास्त्री, हृदय नाथ कुन्ज़रू, जसपत राय कपूर, जगन्नाथ बख्श सिंह, जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, जोगेन्द्र सिंह, जुगल किशोर, ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव, बी वी. केसकर, कमला चौधरी, कमलापति तिवारी, आचार्य कृपलानी, महावीर त्यागी, खुरशेद लाल, मसुरियादीन, मोहनलाल सक्सेना, पदमपत सिंघानिया, फूल सिंह, परागी लाल, पूर्णिमा बनर्जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, हीरा वल्लभ त्रिपाठी, राम चंद्र गुप्ता, शिब्बन लाल सक्सेना, सतीश चंद्रा, जॉन मथाई, सुचेता कृपलानी, सुंदर लाल, वेंकटेश नारायण तिवारी, मोहनलाल गौतम, विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी, विष्णु शरण दुबलिश, बेगम ऐज़ाज़ रसूल, चौधरी हैदर हुसैन, हसरत मोहानी, अबुल कलाम आजाद, नवाब मुहम्मद इस्माईल खान, रफी अहमद किदवई, मौलाना हिफ्ज़ुर्हमान स्योहारवी, बशीर हुसैन जैदी

पूर्वी पंजाब संपादित करें
रणबीर सिंह हुड्डा, बख्शी टेक चन्द, पंडित श्रीराम शर्मा, जयरामदास दौलताराम, ठाकुरदास भार्गव, बिक्रमलाल सोंधी, यशवंत राय, लाला अचिंत राम, नंद लाल, सरदार बलदेव सिंह, गुरमुख सिंह मुसाफिर, सरदार हुकम सिंह, सरदार भूपिंदर सिंह मान, सरदार रतन सिंह लौहगढ़, सरदार रणजीत सिंह

बिहार संपादित करें
अमिय कुमार घोष, अनुग्रह नारायण सिन्हा, बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, भागवत प्रसाद, Boniface लाकड़ा, ब्रजेश्वर प्रसाद, चंडिका राम, लालकृष्ण टी. शाह, देवेंद्र नाथ सामंत, डुबकी नारायण सिन्हा, गुप्तनाथ सिंह, यदुबंश सहाय, जगत नारायण लाल, जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुंडा, कामेश्वर सिंह, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण वल्लभ सहाय, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, राम नारायण सिंह, सच्चिदानन्द सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, बिनोदानंद झा, पी. लालकृष्ण सेन, श्रीकृष्ण सिंह, श्री नारायण महता, श्यामनन्दन सहाय, हुसैन इमाम, सैयद जाफर इमाम, एस.एम.लतीफुर्रहमान, एम. ताहिर, तजमुल हुसैन, चौधरी आबिद हुसैन, हरगोविन्द मिश्र

मध्य प्रान्त और बरार संपादित करें
गुरु अगमदास, रघु वीर, बड़ेभाई ठाकुर ललोनी, राजकुमारी अमृत कौर, नगला भौगरा (कामा) , भगवंतराव मंडलोई, बृजलाल बियाणी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, प. किशोरी मोहन त्रिपाठी, सेठ गोविंद दास, हरिसिंह गौर, हरि विष्णु कामथ, हेमचन्द्र जगोबाजी खांडेकर, घनश्याम सिंह गुप्ता, लक्ष्मण श्रवण भाटकर, पंजाबराव शामराव देशमुख, रविशंकर शुक्ल, आर लालकृष्ण सिधवा, शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी, फ्रैंक एंथोनी, काजी सैयद करीमुद्दीन, गणपतराव दानी, आर.एल. मालवीय, रामप्रसाद पोटाई

असम संपादित करें
निबारन चंद्र लास्कर, जेम्स जॉय मोहन निकोल्स रॉय, धरणीधर बसु मतरी, गोपीनाथ बोरदोलोई, कुलाधौर चालिहा, रोहिणी कुमार चौधरी, मुहम्मद सादुल्ला, अब्दुल रऊफ

उड़ीसा संपादित करें
विश्वनाथ दास, कृष्ण चन्द्र गजपति नारायण देव, हरेकृष्ण महताब, लक्ष्मीनारायण साहू, लोकनाथ मिश्र, नंदकिशोर दास, राजकृष्ण बोस, शांतनु कुमार दास, लाल मोहन पति, एन माधव राव, राज कुंवर, शारंगधर दास, युधिष्ठिर मिश्र

दिल्ली संपादित करें
देशबंधु गुप्ता

अजमेर-मारवाड़ संपादित करें
मुकुट बिहारी लाल भार्गव

कूर्ग संपादित करें
सी. एम. पूनाचा

मैसूर संपादित करें
(वर्तमान में कर्नाटक )

के.सी.रेड्डी, के.हनुमन्तैया, टी. सिद्धलिंगैया, आर गुरुव रेड्डी, एस वी कृष्णमूर्ति राव, एच. सिद्धवीरप्पा, टी. चेन्निया

जम्मू एवं कश्मीर संपादित करें
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, मोतीराम बैगरा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी

त्रावणकोर-कोचीन संपादित करें
(वर्तमान में केरल)

पट्टम ताणु पिल्लै, आर शंकर, पी. टी. चाको, पानमपिली गोविन्द मेनन, एनी मस्करीन, पी. एस. नटराज पिल्लई, के ए मोहम्मद

मध्य भारत संपादित करें
विनायक सीताराम सरवटे, बृजराज नारायण, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, राम सहाय, कुसुम कांत जैन, राधवल्लभ विजयवर्गीय, सीताराम एस जापू

सौराष्ट्र संपादित करें
बलवंतराय मेहता, जयसुख लाल हाथी, ठक्कर बापा, चिमनलाल चकूभाई शाह, सामलदास गांधी

राजस्थान संपादित करें
वी. टी. कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री, खेतड़ी के सरदार सिंह, जसवंत सिंह, राज बहादुर, माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, रामचंद्र उपाध्याय, बलवन्त सिंह मेहता, दलेल सिंह, जय नारायण व्यास

विन्ध्य प्रदेश संपादित करें
अवधेश प्रताप सिंह, शम्भूनाथ शुक्ल, राम सहाय तिवारी, मन्नूलालजी द्विवेदी

कूचबिहार संपादित करें
हिम्मत सिंह लालकृष्ण माहेश्वरी

त्रिपुरा और मणिपुर संपादित करें
गिरिजा शंकर गुहा, रवि मैहरा

भोपाल संपादित करें
लाल सिंह

कच्छ संपादित करें
भवनजी अर्जुन खिमजी

हिमाचल प्रदेश संपादित करें
यशवंत सिंह परमार

समितियाँ संपादित करें
संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था जिसमें आठ प्रमुख समितियाँ थीं।

प्रमुख समितियाँ

मसौदा समिति - बाबासाहेब आंबेडकर
केन्द्रीय ऊर्जा समिति - जवाहरलाल नेहरू
केन्द्रीय घटना समिति - जवाहरलाल नेहरू
प्रान्तीय घटना समिति - वल्लभभाई पटेल
मुलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति - वल्लभभाई पटेल
मूलभूत अधिकार उपसमिति - जे॰ बी॰ कृपलानी
अल्पसंख्याकांची उपसमिति - हरेन्द्र कुमार मुखर्जी
उत्तर-पूर्व सीमान्त आदिवासी क्षेत्र उप-समिति - गोपीनाथ बोरदोलोई
वगळलेले आणि अंशतः वगळलेले क्षेत्र (आसाम के अतिरिक्त) उपसमिति - ठक्कर बापा
प्रक्रिया समिति के नियम - राजेंद्र प्रसाद
राज्य समिति – जवाहरलाल नेहरू
सुकाणू समिति - राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति - राजेंद्र प्रसाद
संघटन कार्य समिति की बैठक - गणेश वासुदेव मावलणकर
सभा समिति - पट्टाभि सीतारमैया
भाषा समिति - मोटूरि सत्यनारायण
व्यवसाय समिति के आदेश - कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
राज्य समिति -गणेश वासुदेव मावलंकर
घटनाक्रम संपादित करें
6 दिसम्बर 1946: संविधान सभा की स्थापना हुई (फ्रेंच प्रथा के अनुसार)
9 दिसम्बर 1946: संविधान सभागृह (आज का संसद भवन सेंट्रल हॉल) में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे.बी. कृपलानी थे। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानन्द सिन्हा ने की। स्वतन्त्र देश की माँग करते हुए मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया।
11 दिसम्बर 1946: राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित।
22 जनवरी 1947: वस्तुनिष्ठ ठराव सर्वानुमति से स्वीकार हुआ।
22 जुलाई 1947: संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया।
15 अगस्त 1947: भारत को स्वतन्त्रता मिली। भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक देश बना।
29 अगस्त 1947: मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बनाए गए। इसके अन्य सदस्य ये थे: कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यंगार, एन. माधव राव puna rao sa, टी.टी. कृष्णामचारी ।
16 जुलाई 1948: हरेंद्र कुमार मुखर्जी वी.टी. कृष्णामचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किये गये।
26 नवम्बर 1949: संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू भी किया गया।
24 जनवरी 1950: संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दी।
26 जनवरी 1950: सम्पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ।